मौदहापारा में धारदार चाकू लहराकर आतंक मचा रहा बदमाश ‘बिल्ला’ गिरफ्तार, ACCU और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोचा
राहगीरों को चमका रहा था चाकू, पुलिस ने मौदहापारा थाने में दर्ज किया धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध।

रायपुर । राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले और आम जनता के बीच दहशत फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ रायपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक और बड़ी सफलता हासिल की है। डीसीपी (क्राईम एवं सायबर) के निर्देशन में काम कर रही एंटी क्राईम एंड साईबर यूनिट (ACCU) और थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 4 जून 2026 की है। थाना मौदहापारा क्षेत्र के अंतर्गत समवेत शिखर प्रेस बिजली ऑफिस मोड़ के पास एक युवक हाथ में चमचमाता हुआ धारदार चाकू लहराकर वहां से गुजरने वाले आम राहगीरों को डरा-धमका रहा था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए।
सड़क पर आतंक की सूचना मिलते ही ACCU और मौदहापारा पुलिस की विशेष टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे धर दबोचा।
पुलिस पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त अभिषेक सिंह उर्फ बिल्ला (उम्र 32 वर्ष), पिता अनिल सिंह, निवासी शिवाजी नगर, दलदल सिवनी (थाना पंडरी, जिला रायपुर) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आतंक फैलाने में इस्तेमाल किया गया 01 नग अवैध धारदार चाकू विधिवत जप्त कर लिया है।
रायपुर पुलिस ने आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ बिल्ला के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 100/26, धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली है। रायपुर कमिश्नरेट ने साफ कर दिया है कि शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।



