एनडीपीएस एक्ट के मामले में महिला आरोपी हिना परवीन दोषसिद्ध, जेल के साथ कोर्ट ने ठोका जुर्माना
डीसीपी पश्चिम के 'नशामुक्त अभियान' और फास्ट ट्रायल का असर; पुरानी बस्ती पुलिस की सख्त कार्रवाई रंग लाई।

रायपुर । रायपुर में नशे के अवैध कारोबार और ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार्यालय पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पश्चिम के निर्देशन में जारी ‘नशामुक्त अभियान’ और फास्ट ट्रायल के तहत, माननीय विशेष न्यायालय ने थाना पुरानी बस्ती के एक एनडीपीएस (NDPS) मामले में त्वरित फैसला सुनाते हुए महिला आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 17/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा निवासी महिला आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी (पति वसीम खान) को गिरफ्तार किया था। डीसीपी पश्चिम के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले की विवेचना रिकॉर्ड समय में पूरी की और पुख्ता सबूतों के साथ अभियोग पत्र (चार्जशीट) न्यायालय के समक्ष पेश किया।
प्रकरण की संजीदगी और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए अकाट्य साक्ष्यों के आधार पर, माननीय न्यायालय श्रीमती किरण थवाईत (विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, रायपुर) ने 24 जून 2026 को आरोपी हिना परवीन को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी महिला को 09 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक के सश्रम कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर ₹30,000 (तीस हजार रुपये) का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने साफ किया है कि यदि निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस बड़ी कामयाबी पर रायपुर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शहर को नशे की गिरफ्त से आजाद कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक आक्रामक और प्रभावी रूप से जारी रहेगा।



