रायपुर में अपराधियों पर कड़ा प्रहार: आदतन बदमाश गोखुल नंदन साहू 6 जिलों से 4 माह के लिए जिला बदर
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने जारी किया आदेश; रायपुर, दुर्ग, धमतरी समेत 6 जिलों की सीमा से रहना होगा बाहर।

रायपुर । राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में पंडरी थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी गोखुल नंदन साहू के विरुद्ध बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे रायपुर सहित कुल छह जिलों की सीमाओं से चार महीने की अवधि के लिए जिला बदर (निष्कासित) कर दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दलदल सिवनी (एकता चौक) निवासी 22 वर्षीय गोखुल नंदन साहू पिता भगवत राम साहू लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था। उसके खिलाफ मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी देने और घातक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी के लगातार कानून का उल्लंघन करने और क्षेत्र के लोगों में भय पैदा करने के चलते पुलिस उप आयुक्त (नॉर्थ जोन) द्वारा उसके जिला बदर का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने जारी किए आदेश
प्रकरण में मौजूद आपराधिक रिकॉर्ड और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद, पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने दंडिक प्रकरण क्रमांक 36/2026 में 29 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत यह आदेश पारित किया।
जारी आदेश के मुताबिक, गोखुल नंदन साहू को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से आगामी 4 महीनों के लिए बाहर रहना होगा। इस अवधि के दौरान उक्त जिलों की सीमा में उसके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नॉर्थ जोन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह की कड़ी वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



