रायपुर में आर्म्स और आबकारी एक्ट का पुराना हिस्ट्रीशीटर गांजे के साथ गिरफ्तार, आमानाका पुलिस की कार्रवाई
महोबा बाजार में ग्राहक की तलाश कर रहा था आरोपी, डीसीपी पश्चिम जोन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत पुलिस टीम ने दी दबिश ।


रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आमानाका थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक शातिर आरोपी को 2 किलो 70 ग्राम अवैध गांजे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 20,700 आंकी गई है। डीसीपी पश्चिम जोन संदीप पटेल द्वारा नशे के विरुद्ध अपनाई जा रही ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत यह प्रभावी कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आमानाका थाना पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि महोबा बाजार स्थित डबरापारा कॉम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति अवैध गांजा बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त (पुरानी बस्ती) देवांश राठौर के मार्गदर्शन में आमानाका थाना प्रभारी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बताए गए स्थान पर दबिश देकर संदेही को चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुकेश कुशवाहा (29 वर्ष), निवासी महोबा बाजार, वीर शिवाजी नगर (आमानाका) बताया। जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आमानाका थाने में अपराध क्रमांक 181/26, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मुकेश कुशवाहा एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में भी थाना आमानाका में मारपीट, गाली-गलौज, आर्म्स एक्ट (धारा 25, 27) के तहत दो मामले और आबकारी एक्ट (धारा 34(2)) के तहत गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है।



