रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कलेक्टर ने 6 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, 3 महीने तक नहीं कर सकेंगे जिले में प्रवेश

हत्या, लूट और अवैध कारोबार में शामिल 6 बदमाशों की अब रायपुर, दुर्ग, धमतरी समेत 5 जिलों की सीमा में 'नो एंट्री'



रायपुर । रायपुर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर जिले के 06 आदतन और कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है। प्रशासन के इस कठोर निर्णय से अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बीच हड़कंप मच गया है।

क्या है आदेश और किस धारा के तहत हुई कार्रवाई?

​यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत की गई है। कलेक्टर ने दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 10 नवंबर 2025 के अनुसार इन 06 बदमाशों को आदेश की तिथि से 07 दिवस के भीतर स्वयं को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, और बलौदाबाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का निर्देश दिया है।

​यह आदेश 03 माह की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसका अर्थ है कि 09 फरवरी 2026 तक ये अपराधी सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इन पाँचों जिलों की सीमाओं में पुनः प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

इन 6 कुख्यात अपराधियों पर गिरी गाज

​पुलिस और प्रशासन की इस सूची में वे अपराधी शामिल हैं जिनके खिलाफ हत्या, लूटपाट, अवैध कारोबार, और गुंडागर्दी जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं:

  • लल्ला उर्फ टुमन सोनवानी: सदर रोड, नवापारा निवासी। इस पर हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध शराब/गांजा बिक्री, जुआ-सट्टा खिलाने जैसे संगीन अपराध पंजीबद्ध हैं।
  • संदीप जगने: दुर्गा नगर, न्यू राजेन्द्र नगर निवासी। इस पर हत्या का प्रयास, मारपीट, चोरी एवं आबकारी एक्ट के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
  • पितेश्वर साहू: चंगोराभाठा, डी.डी. नगर निवासी। इस पर अवैध शराब बिक्री, नशीली दवाई की बिक्री, लूट और मारपीट जैसे संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
  • गिरधारी पटेल: आजाद चौक, आरंग निवासी। इस पर गाली-गलौज, मारपीट, चाकू दिखाकर डराना-धमकाना, जान से मारने की धमकी देने संबंधी कई प्रकरण दर्ज हैं।
  • नान्हू ताण्डी उर्फ अन्ना ताण्डी: मोतीलाल नगर, सरस्वती नगर निवासी। इस पर हत्या, हत्या का प्रयास, चाकूबाजी, लूट, चोरी, सेंधमारी, छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने एवं बलवा संबंधी कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
  • खीरधर ताण्डी: बीएसयूपी कॉलोनी सड्डू, विधानसभा निवासी। इस पर मारपीट, चाकूबाजी, अवैध शराब बिक्री/परिवहन तथा अवैध रूप से हथियार रखने संबंधी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

​गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व भी एक बदमाश को जिला बदर किया गया था और पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि कई अन्य बदमाशों के विरूद्ध भी कार्यवाही प्रक्रिया में है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि रायपुर पुलिस गुंडागर्दी और संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।

Richa Sahay

ऋचा सहाय — पत्रकारिता और न्याय जगत की एक सशक्त आवाज़, जिनका अनुभव दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय है। वर्तमान में The 4th Pillar की वरिष्ठ समाचार संपादक के रूप में कार्यरत ऋचा सहाय दशकों से राजनीति, समाज, खेल, व्यापार और क्राइम जैसी विविध विषयों पर बेबाक, तथ्यपूर्ण और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी की सबसे खास बात है – जटिल मुद्दों को सरल, सुबोध भाषा में इस तरह प्रस्तुत करना कि पाठक हर पहलू को सहजता से समझ सकें।पत्रकारिता के साथ-साथ ऋचा सहाय एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं। LLB और MA Political Science की डिग्री के साथ, उन्होंने क्राइम मामलों में गहरी न्यायिक समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया है। उनके अनुभव की गहराई न केवल अदालतों की बहसों में दिखाई देती है, बल्कि पत्रकारिता में उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावशाली बनाती है।दोनों क्षेत्रों में वर्षों की तपस्या और सेवा ने ऋचा सहाय को एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है जो ज्ञान, निडरता और संवेदनशीलता का प्रेरक संगम है।

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