ढाबों में गैरकानूनी मदिरापान,गुल्लू में अवैध मदिरा सेवन पर आबकारी विभाग की छापेमारी
साहू और राजा ढाबा संचालकों पर आबकारी अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज


रायपुर। आबकारी विभाग रायपुर ने गुल्लू क्षेत्र में स्थित कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान के समीप संचालित ढाबों में अवैध मदिरापान की शिकायत पर संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान यह पाया गया कि ढाबा संचालक ग्राहकों को बैठाकर मदिरा पिला रहे थे, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।
साहू ढाबा के संचालक संतोष यादव एवं राजा ढाबा के संचालक राजा टंडन के विरुद्ध धारा 36(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, मदिरापान कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 36(बी) के अंतर्गत प्रकरण बनाए गए।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने स्पष्ट किया कि शासन की नीति के अनुसार केवल लाइसेंस प्राप्त अहातों को ही संचालन की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अवैध अहातों पर निरंतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायपुर जिले के लाइसेंसी अहातों से 9,20,04,325 का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है।
इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी टेकबहादुर कुर्रे, आबकारी उपनिरीक्षक नीलम स्वर्णकार, प्रीति कुशवाहा एवं मेधा मिश्रा की सक्रिय भागीदारी रही।