Monday, January 20, 2025
HomeChhattisgarhविशेष विवाह अधिनियम:जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ...

विशेष विवाह अधिनियम:जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ विवाह

रायपुर । जिले में विशेष विवाह अधिनियम के तहत 10 विवाह संपन्न हुए। इस अधिनियम के तहत इच्छुक आवेदकगण अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक आवेदक जो लड़का-लड़की बालिग हों। कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विवाह संपन्न कराया जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया

  • इसके लिए आवेदन पत्र 7 प्रति में होना चाहिए
  • शपथ पत्र वर-वधु दोनो का जिसमें अविवाहित-तलाकशुदा-विदूरध्विधवा का एवं उनके बीच कोई रक्त संबंध नही है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
  • तलाकशुदा होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय का आदेश-डिग्री
  • विदूर-विधवा होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • जन्मतिथि के लिये अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो अथवा जन्म प्रमाण पत्र दोनो की फोटो वर-वधु की अलग-अलग,
  • 7 फोटो वर-वधु की अलग-अलग,
  • 8 रूपये का चालान,
  • 108-विवाह शुल्क भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच रायपुर में जमा करना होगा।
  • वर-वधु का आधार कार्ड,
  • मतदाता परिचय पत्र,
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र,
  • बिजली बिल,
  • राशन कार्ड,
  • दो लिफाफा जिसमें 30/- रूपये का डाक टिकट लगा हो।

उपरोक्त दस्तावेज आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विवाह हेतु आपत्ति दावा प्राप्त करने के लिये 30 दिवस का सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कार्यालय की नोटिस बोर्ड में पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से कराया जाता है। साथ ही संबंधित विवाह अधिकारी-तहसीलदार को भी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रेषित करते हुये, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विवाह का आवेदन पत्र की प्रति उनके पालक को भी भेजी जाती है।

निर्धारित तिथि तक आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का निराकरण करते है। यदि आपत्ति प्राप्त नही होती है. तो उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है। विवाह उपरांत वर व वधु को धारा 13 के अंतर्गत दोनों को विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र, उनके द्वारा प्रस्तुत दिनांक से केवल तीन माह के लिए वैद्य रहता है, विवाह हेतु वर-वधु में से कोई एक इस जिले का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदकगण के समस्त दस्तावेज स्व-हस्ताक्षरित होना चाहिये।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments