छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर लगा प्रतिबंध

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रायपुर । छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए आक्सीजन की बढ़ती मांग को देखत हुए आक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 22 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

बता दें कि अभी तक आक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को 20 फीसद तक आक्सीजन उद्योगों को देने की अनुमति थी, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अफसरों ने कहा कि राज्य में मरीजों के लिए आक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में आक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में राज्य में भी आक्सीजन की मांग बढ़ी है। आक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत होने के भी आरोप लगे हैं। बता दें कि राज्य में 29 आक्सीजन उत्पादन संयंत्र हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग चार सौ टन प्रतिदिन है। राज्य में अस्पतालों को आक्सीजन आपूर्ति के लिए नोडल अफसर बनाए गए आइएएस अफसर डा. अयाज तंबोली ने रविवार को बताया था कि राज्य के पास 243 टन मेडिकल आक्सीजन उपलब्ध है।

रायपुर मेडिकल कालेज को एनएमडीसी जगदलपुर से 150 आक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज रायपुर द्वारा दो निर्माता कंपनियों को अलग से आक्सीजन आपूर्ति का भी आदेश दिया गया है। राजनांदगांव में भी 150 सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अन्य निर्माता कंपनियों से भी आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Richa Sahay

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