नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान,आचार संहिता हुई लागू

रायपुर । छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है।छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा और ग्रामीण क्षेत्र के निकाय में तीन चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे।
निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी है। 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह चुनावी तारीखों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसके लिए जिलों में अलग से टीम बनाने का निर्देश जारी किया गया है। आज 20 जनवरी को चुनाव घोषणा के बाद से 24 फरवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी।
पंचायत क्षेत्र में 27 जनवरी से नॉमिनेशन 3 फरवरी अंतिम तारीख 4 तारीख स्क्रूटनी, 6 फरवरी को नाम का ऐलान होगा।17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। 18 20 और 24 फरवरी को टेबुलेशन होगा.इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा।
ये काम आचार संहिता में नही हो सकेंगे
- किसी भी काम का नया ठेका नहीं दिया जा सकता।
- सांसद निधि, विधायक निधि, जन प्रतिनिधियों के कोष से होने वाले काम रोक दिए जाएंगे।
- किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी।
- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
- सरकारी वाहन किसी दल या प्रत्याशी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे।
- सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर बैन रहेगा।
- उपलब्धियों वाले जो होर्डिंग/विज्ञापन सरकारी खर्च से लगे हैं उन सभी को तुरंत हटाया या छिपाया जाता है।
- कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता।
- संबंधित राज्य/केंद्रीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों/राजनेताओं/राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को निकाल दिया जाता है।