गुमास्ता एक्ट में संशोधन से छोटे व्यापारी परेशान, पंजीयन प्रक्रिया बनी बाधा : कन्हैया लाल अग्रवाल
10 से कम नियोक्ता वाले संस्थानों का नहीं हो पा रहा पंजीयन, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समाधान की मांग


रायपुर । प्रदेश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने गुमास्ता एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के चलते छोटे व्यापारियों को पंजीयन कराने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 10 से कम नियोक्ता वाले संस्थानों के पंजीयन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए और नगरीय निकाय को पुनः पंजीयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में श्रम विभाग केवल 10 या उससे अधिक नियोक्ता वाले संस्थानों का पंजीयन कर रहा है, जबकि छोटे दुकानदारों और बिना कर्मचारी वाले व्यवसायों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि गुमास्ता प्रमाण पत्र के अभाव में छोटे व्यापारियों को जीएसटी नंबर प्राप्त करने, बैंक खाता खोलने और अन्य शासकीय कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए गुमास्ता एक्ट में पुनः संशोधन किया जाए ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके और उनके व्यवसायिक कार्यों में कोई बाधा न आए।