Thursday, November 21, 2024
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कमल विहार में मकान दिलाने के नाम पर की करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । प्रार्थिया अनामिका वैष्णव व अन्य के द्वारा आरोपी राकेश मंडल एवं अन्य उनके सहयोगी के विरूद्ध कमल विहार में आरडीए से फ्लैट आबंटित(विक्रय करने के नाम पर) दिनांक 03 जनवरी 2024 से लगातार पैसा लेकर मकान का सौदा कर विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अनुबंध तैयार कर फरार हो गया है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 710/24 धारा 318(4), 336(3), 61(2), 3(5) भा.न्याय. संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया । फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू द्वारा पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के फरार आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने एवं प्रकरण में विवेचना पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में तकनीकी सहयोग एवं दस्तावेज साक्ष्य हेतु एकत्रित किया गया व घटना से संबंधित लोगो से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। घटना के बाद से फरार आरोपियों के गिरफ्तारी हेतु पता तलाश प्रारंभ किया गया।

पता तलाश के दौरान आरोपी के छूपने के संभावित स्थानों पर टीम के सदस्यों द्वारा लगातार दबिश दी जा रहा था।आरोपियों द्वारा प्रकरण में गिरफ्तारी के डर से पुलिस का आने का अंदेशा होने पर लगातार अपना सकूनत तब्दील कर रहा था। पुलिस द्वारा बड़ी मस्सकत से फरार आरोपियों को पता तलाश दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

01. राकेश मंडल पिता पुलिन मंडल उम्र 38 साल पता- नहरपारा के पास माना कैंप थाना माना जिला रायपुर (छ ग)

02. पुनीत सिंह परिहार पिता स्व0 राजेन्द्र सिंह उम्र 43 साल पता- म0नं0 505 ब्लाक नंबर 22 सेक्टर 27 नया रायपुर थाना राखी जिला रायपुर (छ ग)

आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों को अपराध क्रमांक 710/24 धारा 318(4), 336(3), 61(2), 3(5) भा.न्याय. संहिता में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

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