स्नैपचैट पर दोस्ती कर नाबालिग की अश्लील फोटो मंगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
खरोरा पुलिस ने आरोपी मोईन काजी को महाराष्ट्र से दबोचा, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के थाना खरोरा पुलिस ने नाबालिग किशोरी को अश्लील फोटो भेजकर प्रताड़ित करने वाले एक आरोपी को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘स्नैपचैट’ का सहारा लेकर पीड़िता से दोस्ती की थी और बाद में उसे आपत्तिजनक सामग्री भेजकर परेशान कर रहा था।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने 12 दिसंबर 2025 को थाना खरोरा में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2 दिसंबर को आरोपी मोईन काजी ने पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी कुछ निजी और अश्लील तस्वीरें भेजी थीं। साथ ही, टेक्स्ट मैसेज कर अभद्र गालियां भी दीं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध क्रमांक 850/25 के तहत बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट की धारा 67-ख और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया।
महाराष्ट्र में दी दबिश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र के जिला अहमद नगर (अहिल्यानगर) में पाई गई। पुलिस टीम ने तत्काल वहां पहुंचकर आरोपी मोईन बालम सैय्यद उर्फ मोईन काजी (19 वर्ष) को खटोड़ कॉलोनी, बेलापुर से हिरासत में लिया।
मोबाइल में मिले आपत्तिजनक सबूत
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त वीवो (Vivo V-29) स्मार्टफोन जब्त किया है। आरोपी के मोबाइल की जांच करने पर स्नैपचैट ऐप के अंदर ‘डार्लिंग’ नाम के चैट फोल्डर में पीड़िता के साथ की गई अश्लील बातचीत और तस्वीरें बरामद हुई हैं।
पुलिस की टीम
इस पूरी कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेंद्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा और उनकी टीम की मुख्य भूमिका रही। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।



