नशे में डीजे वाहन चलाने पर कठोर फैसला: रायपुर कोर्ट ने वाहन मालिक और ड्राइवर पर लगाया 60,000 का भारी-भरकम जुर्माना
एसएसपी के निर्देश पर रात 11 से 2 बजे तक ड्रंक एंड ड्राइव के खेल8लग विशेष अभियान

रायपुर। सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने और नियमों का उल्लंघन कर दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ रायपुर यातायात पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में, नशे की हालत में डीजे सिस्टम लगी मालवाहक माजदा गाड़ी चलाने के एक मामले में, माननीय न्यायालय ने वाहन मालिक और चालक दोनों पर कुल 60,000 का भारी अर्थदंड लगाया है।
रात 11 बजे से विशेष अभियान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश पर, रायपुर पुलिस लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला तथा उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह व सतीश ठाकुर के नेतृत्व में, प्रत्येक रात्रि 11.00 बजे से 02.00 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से जांच और कार्रवाई की जा रही है।
लहराती गाड़ी देख पुलिस ने रोका
घटना 10 नवंबर की रात लगभग 11:37 बजे की है। थाना भाठागांव बस स्टैंड के यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह अपनी टीम के साथ लाखेनगर-पुरानी बस्ती क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। लाखेनगर चौक पर उन्हें चंदू धुमाल वाली एक माजदा गाड़ी लहराते हुए चलती दिखाई दी। पुलिस ने तत्काल वाहन को रोककर चालक गोपी राम मनहरे की ब्रीथ एनालाइज़र मशीन से जांच की, जिसमें पुष्टि हुई कि चालक नशे की हालत में था।
नियमों का उल्लंघन कर मॉडिफाई किया गया था वाहन
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मालवाहक माजदा वाहन को कई गंभीर नियमों का उल्लंघन करते हुए मॉडिफाई किया गया था:
- असुरक्षित मॉडिफिकेशन: डी.जे. सिस्टम को वाहन की बॉडी के बाहर एंगल लगाकर वेल्डिंग कर ऊंचा और लंबा बांधा गया था, जो रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन है।
- दस्तावेजों की कमी: वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) समाप्त हो गया था।
- प्रदूषण नियमों का उल्लंघन: वाहन में वैध प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र भी नहीं था।
यातायात पुलिस ने इस मामले में मोटरयान अधिनियम की धारा 185 (नशे में ड्राइविंग), 182 ए(4), 194(1क), 56/192 और 190(02) के तहत कार्रवाई करते हुए इश्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय का कड़ा फैसला
माननीय न्यायालय ने नियमों के गंभीर उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया।
- वाहन मालिक: बीना कौशिक (पति चंद्रशेखर कौशिक, भोई पारा) के विरुद्ध 5,000 का अर्थदंड।
- वाहन चालक: गोपी राम मनहरे (साकिन बंधवापारा) के विरुद्ध 55,000 का अर्थदंड।
इस प्रकार, दोनों पर कुल 60,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
रायपुर पुलिस की नागरिकों से अपील
रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर आवागमन के दौरान यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि नशे की हालत में वाहन कदापि न चलायें, क्योंकि इससे वाहन पर नियंत्रण खत्म हो जाता है और सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। साथ ही, मालवाहक वाहनों को मॉडिफाई कर साउंड सिस्टम को असुरक्षित तरीके से उपयोग न करने की हिदायत दी गई है।



