Tuesday, July 1, 2025
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झांसा, अपहरण और फरारी: आखिरकार कानून के शिकंजे में आया साबिर खान

रायपुर/धरसीवां । धरसीवां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग बालिका के अपहरण के गंभीर मामले में पिछले तीन महीनों से फरार चल रहा आरोपी साबिर खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 20 जून को गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

इस मामले में थाना धरसीवां में अपराध क्रमांक 152/2025 दर्ज किया गया था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 137(2), 87, 64, 351(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं 4 और 6 लगाई गई हैं। 28 वर्षीय साबिर खान, निवासी वार्ड क्रमांक 07, बिजली ऑफिस के पास धरसीवां, पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप है। लड़की के परिजनों ने 31 मार्च को थाने में मामला दर्ज करवाया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार ठिकाना बदलता रहा। वह न तो अपने पुराने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था और न ही किसी परिचित से संपर्क में था, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धरसीवां थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से जांच को दिशा दी गई, जिसकी निगरानी स्वयं एसएसपी द्वारा की गई।

जांच के दौरान टीम को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी मिली। इसके लोकेशन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साबिर खान को पीड़िता के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया।

यह सफलता पुलिस की तकनीकी दक्षता और सटीक रणनीति का परिणाम है, जिसने एक संवेदनशील मामले में आरोपी को कानून के शिकंजे में लाकर न्याय की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है।

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