Wednesday, July 16, 2025
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अवैध वसूली कांड : धोखाधड़ी व दस्तावेजी हेराफेरी के मामले में भावना तोमर गिरफ़्तार,जगुआर गाड़ी जब्त

रायपुर । रायपुर पुलिस ने अवैध वसूली और धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने फरार हिस्ट्रीशीटर रोहित सिंह तोमर की पत्नी भावना तोमर (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है. भावना तोमर ‘शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी की संचालक है और कंपनी के नाम पर जमीन की खरीद-बिक्री में संलिप्त थी. इस मामले में पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है.

मामला: उधारी के बदले ब्लैकमेलिंग और महंगी कार की मांग

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में की गई है.

मामले का खुलासा तब हुआ जब थाना तेलीबांधा से अग्रिम कार्रवाई हेतु पुरानी बस्ती थाने को एक पत्र प्राप्त हुआ. यह पत्र थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2025 से संबंधित था, जिसमें फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान साईं विला, भाटागांव में दबिश दी गई थी. आरोपी तो फरार मिला, लेकिन उसके निवास से जमीन खरीदी-बिक्री के दस्तावेज, इकरारनामा स्टांप, कोरे व हस्ताक्षरित स्टांप, और कोरे व भरे हुए चेक बरामद हुए थे, जिन्हें जब्त कर पुरानी बस्ती थाने को जांच हेतु भेजा गया.

गवाहों के बयान से हुआ खुलासा: ब्याज के नाम पर आतंक

जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. गवाहों ने बताया कि रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर, उनके परिजन और अन्य साथी उधार के एवज में भरे हुए चेक, कोरे चेक और कोरे स्टांप पर हस्ताक्षर करवाकर सुरक्षा के तौर पर अपने पास रख लेते थे. इसके बाद वे अत्यधिक ब्याज वसूलने के लिए लगातार जान से मारने और जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूल करते थे. इतना ही नहीं, डरा-धमकाकर लोगों की जमीनें औने-पौने दाम पर अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेते थे.

गवाहों ने यह भी बताया कि ब्याज की राशि नगद (कच्चे में) ली जाती थी, और कुछ ब्याज राशि को कर्मचारी योगेश और परिवार की महिलाएं जैसे शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर और भावना तोमर के बैंक खातों में जमा कराया जाता था. एक चौंकाने वाले मामले में, 3 लाख रुपये उधार देकर गिरवी के तौर पर जगुआर गाड़ी रख ली गई थी. 5 लाख रुपये देने के बाद भी और 10 लाख रुपये की मांग की जा रही थी.

भावना तोमर की संलिप्तता के पुख्ता सबूत

जांच में पाया गया कि आरोपीगण रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर और अन्य ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 111(1) और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध किया है. इसके बाद पुरानी बस्ती थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

विवेचना के दौरान, फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर की पत्नी भावना तोमर की इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत मिले. उसे पूछताछ के लिए थाने लाया गया और गवाहों के समक्ष मेमोरंडम लिया गया. सभी सबूतों के आधार पर भावना तोमर को विधिवत आज, 15 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने इस मामले में जगुआर गाड़ी, दो नग मोबाइल (कीमत 30,000 रुपये) और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं. इस गिरफ्तारी से अवैध वसूली के इस बड़े गिरोह पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और अन्य पीड़ितों को भी न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

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