हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन बिक्री पर रोक,रायपुर एसएसपी ने जारी किया निर्देश पत्र
सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर नियंत्रण हेतु पुलिस की सख़्त पहल


रायपुर । रायपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया चालकों की सिर पर चोट लगने से हो रही मौतों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को वाहन के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य करने संबंधी निर्देश पत्र जारी किया है। इस आदेश की अवहेलना करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विगत सात महीनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 20,495 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग हेलमेट के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। इसी अवधि में 190 दोपहिया चालक और सवार व्यक्तियों की मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई है।
मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 138 के अनुसार, प्रत्येक दोपहिया वाहन विक्रेता को वाहन के साथ हेलमेट अनिवार्य रूप से विक्रय करना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर नियम 33 से 44 के अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
रायपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन विक्रेताओं से अपील की है कि वे सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य रूप से विक्रय करें और ग्राहकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करें।
कब, कहां और कैसे हादसा हो जाए, यह कोई नहीं जानता। लेकिन हेलमेट पहनना एक छोटी सी समझदारी है जो जीवन बचा सकती है। घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है—उनके लिए, अपने लिए, हेलमेट ज़रूर पहनें। रायपुर पुलिस का भावनात्मक संदेश.