रायपुर । पुलिस ने बलेनो कार में एक लाख से अधिक कीमत की गांजा ले जाते रायपुर के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।आरोपियों के कब्जे से गांजा, दो मोबाइल और परिवहन में प्रयुक्त बलेनो कार जब्त की गई। जब्त सामग्री की कुल कीमत 6 लाख रुपये आंकी गई है। तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में पुलिस ने धारा 20 (बी) नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
मुंगेली में पुलिस अवैध रूप से गांजा तस्करी व नशा का व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में 22 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर जिले के आरंग निवासी तुषार देवांगन अपने साथी नेहरू साहू, देवेन्द्र पटेल के साथ मारूति बलेनो कार क्रमांक CG सीजी 04 एनक्यू 1457 मे अधिक मात्रा मे अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर सरगांव पथरिया जरहागांव होते हुये लोरमी की तरफ परिवहन करते आ रहे हैं।
पुलिस ने चेकपोस्ट बनाकर की जांच
सूचना की तस्दीक पर थाना जरहागांव स्टाफ, सायबर स्टाफ एवं गवाहों के रवाना होकर खम्हरिया धान खरीदी केंद्र के पास नाकेबंदी किया गया। रात करीबन दस बजे सामने से आ रही बलेनो कार को रोककर तलाशी ली। इस दौरान आरोपित तुषार देवांगन पिता रेखराज देवांगन (24) निवासी आरंग थाना आरंग जिला रायपुर दो नेहरु साहू पिता सुथुराम साहू (35), देवेंद्र पटेल पिता समारू राम पटेल दोनों निवासी सारागांव थाना खरोरा जिला रायपुर के संयुक्त कब्जे से दस पैकेट गांजा वजन दस किलोग्राम कीमत एक लाख रुपये व दो नग मोबाइल कीमत तीस हजार एवं कार को जब्त कर आरोपित तुषार देवांगन, नेहरू साहू एवं देवेन्द्र पटेल के खिलाफ धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- तुषार देवांगन (24 वर्ष), निवासी आरंग, जिला रायपुर
- नेहरू साहू (35 वर्ष), निवासी सारागांव, जिला रायपुर
- देवेन्द्र पटेल (पिता समास राम पटेल), निवासी सारागांव, जिला रायपुर
आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि तुषार देवांगन वर्ष 2022 में भी गांजा परिवहन के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।