रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा युवा सरेआम ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। ताजे मामले में ई चालान से बचने के लिए युवक बाइक की नंबर में छेड़छाड़ कर रहे हैं।वास्तविक मालिकों के पास ई चालान पहुंचने से मामले का खुलासा हुआ। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
ई चालान से बचने के लिए अब युवक नए-नए पैंतरे आजमा रहे हैं। इसी क्रम में कुछ युवकों ने ई चालान से बचने के लिए बाइक की नंबर प्लेट पर छेड़खानी की। जिससे चालान वास्तविक मालिकों के पास गई। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी तो मामले का खुलासा हुआ।
दिनांक 20 नवंबर को आवेदक अरूण अवस्थी एवं दीपक देवांगन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर कार्यालय पहुंचे । और पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर का फर्जी तरीके से उपयोग कर संचालित किया जा रहा है ।जिसका ई चालान प्राप्त हुआ है। ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही करने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया।
शिकायत प्राप्त होने पर आईटीएमएस के माध्यम से तस्दीक करने पर उपरोक्त जारी ई-चालान में जो फूटेज कैप्चर हुआ है ।वह आवेदकों का वाहन नंबर तो था किंतु वाहन उनका नही था। फूटेज जूम करके देखने पर आरोपी चालक मोह. अहमद ताज नगर पंडरी रायपुर के द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PC 3559 में नम्बर टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा था।
दूसरे आवेदन के आरोपी भावेश सावरकर द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PT 5289 में नम्बर टेंपरिंग कर आवेदक के नम्बर का उपयोग कर संचालित किया जा रहा था। उक्त वाहन चालकों के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का उल्लंघन किये जाने के कारण आवेदकों के मोबाईल नंबर पर ई-चालान पहुॅचा।
आरोपी मोह अहमद ताज नगर के वाहन क्रमांक CG04 PC 3569 को सर्च करने पर कुल 09 ई-चालान जारी हुआ है। जिसका 39000रू समन शुल्क लंबित होना पाया गया।
इसी प्रकार आरोपी भावेश सावरकर राजा तालाब रायपुर द्वारा के वाहन क्रमांक CG04 PT 5289 को सर्च करने पर कुल 04 ई-चालान जारी किया गया है। जिसका 14,000=00 रू समन शुल्क लंबित होना पाया गया।
आवेदक गणों के शिकायत के आधार पर पतासाजी किये जाने पर आरोपियों द्वारा अपने-अपने वाहन मोटर सायकल/स्कुटी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्व थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 318(4), 319(2), 338, 336 (3), 340(2) 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्व किया जाकर आरोपी सदर को जेल दाखिल किया गया है।
बता दे कि राजधानी रायपुर में आईटीएमएस सीसीटीव्ही कैमरा स्थापित होने के बाद से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार ई-चालान जारी किया जा रहा है। वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 4,04,968 उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध ई-चालान जारी किया गया है। जिसमें लगभग 16 करोड रूपये समन शुल्क राशि वसुल किया गया है। ई-चालान कार्यवाही से बचने के लिए कई वाहन चालकों द्वारा जानबूझकर अपने वाहन के नम्बर प्लेट के नम्बर को टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा है।
यातायात पुलिस शहर के प्रमुख चौक-चौराहो पर अभियान चलाकर नम्बर टेंपरिंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगी। ऐसे वाहनों के संज्ञान में आने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध की कार्यवाही की जावेगी।
डॉ अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है, यातायात नियम सड़क पर सुरक्षित व सुगमता पूर्वक चलने के लिए बनाया गया है। यातायात निमयों का पालन कर वाहन चलाने से ई चालान जारी नही होगा।
ई चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट में नम्बरों के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है, ऐसा कदापी ना करें, इससे आपको असुविधा होगी।