रायपुर में न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन: डी.जे. संचालक पर कार्रवाई, सामग्री राजसात
उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन पर 1000 का अर्थदण्ड

रायपुर । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर डी.जे. संचालन करने वाले एक व्यक्ति पर रायपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। यह कदम उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे डी.जे. एवं धुमाल संचालकों को न्यायालय के नियमों से अवगत कराएं और उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इसी क्रम में दिनांक 17 अगस्त 2025 को थाना आजाद चौक क्षेत्र के रामकुण्ड रावणपट्टी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन के दौरान करण साहू (पिता स्व. लाला राम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी रामकुण्ड) द्वारा न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डी.जे. संचालन किया गया। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धारा 03, 05, 15 के तहत कार्रवाई करते हुए 04 नग बेस बॉक्स, 02 नग टॉप बॉक्स एवं अन्य उपकरण जप्त किए।
माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद करण साहू को 1000 का अर्थदण्ड लगाया तथा समस्त जप्त सामग्री को राजसात करने का आदेश दिया।