बड़ी खबर: पटाखों पर देशव्यापी नीति की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा; “स्वच्छ हवा का हक सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं”

पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। इस मामले पर कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।



रायपुर, 13 सितंबर 2025: जैसे-जैसे सर्दी का मौसम और दीपावली जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसने इस मुद्दे को एक नया मोड़ दिया है।

दिल्ली ही क्यों, प्रदूषण मुक्त हवा हर भारतीय का अधिकार

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लोगों को प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने का अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यहां के “कुलीन” नागरिकों को ही स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, बाकी देश को नहीं।

जस्टिस गवई ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पिछली सर्दियों में वह गुरु पूरब के दिन अमृतसर में थे, जहां उन्हें बताया गया था कि वहां का प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई नीति प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई जाती है, तो वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए।

मजदूरों और गरीबों पर भी ध्यान देना जरूरी

अदालत मित्र (Amicus curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने इस धारणा को गलत बताया कि वायु प्रदूषण सिर्फ अमीरों की समस्या है। उन्होंने कहा कि असल में सड़कों पर काम करने वाले मजदूर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। उन्होंने बताया कि सर्दियों में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के कारण दम घुटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है।

वहीं, पटाखा उद्योग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल 2025 में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। कुछ लाइसेंस 2028 तक वैध थे।

ग्रीन पटाखों को लेकर सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में अपने फैसले में साफ कर दिया था कि पटाखों पर कुछ महीनों का प्रतिबंध कोई मकसद पूरा नहीं करेगा, क्योंकि लोग पूरे साल पटाखे जमा करके प्रतिबंध की अवधि में बेच सकते हैं। कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को वैज्ञानिक रूप से “तथाकथित ग्रीन पटाखों” को बेहतर बनाने का जिम्मा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से न्यूनतम प्रदूषण होता है, तब तक प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की कोई संभावना नहीं है।

शुक्रवार की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से एक रिपोर्ट मांगी है और इस मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया है। इस सुनवाई से यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार प्रदूषण के मुद्दे को एक व्यापक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देख रहा है, न कि सिर्फ दिल्ली की समस्या के रूप में।

Richa Sahay

ऋचा सहाय — पत्रकारिता और न्याय जगत की एक सशक्त आवाज़, जिनका अनुभव दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय है। वर्तमान में The 4th Pillar की वरिष्ठ समाचार संपादक के रूप में कार्यरत ऋचा सहाय दशकों से राजनीति, समाज, खेल, व्यापार और क्राइम जैसी विविध विषयों पर बेबाक, तथ्यपूर्ण और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी की सबसे खास बात है – जटिल मुद्दों को सरल, सुबोध भाषा में इस तरह प्रस्तुत करना कि पाठक हर पहलू को सहजता से समझ सकें।पत्रकारिता के साथ-साथ ऋचा सहाय एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं। LLB और MA Political Science की डिग्री के साथ, उन्होंने क्राइम मामलों में गहरी न्यायिक समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया है। उनके अनुभव की गहराई न केवल अदालतों की बहसों में दिखाई देती है, बल्कि पत्रकारिता में उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावशाली बनाती है।दोनों क्षेत्रों में वर्षों की तपस्या और सेवा ने ऋचा सहाय को एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है जो ज्ञान, निडरता और संवेदनशीलता का प्रेरक संगम है।

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