रायपुर । राजधानी रायपुर में न्यू ईयर जश्न में शामिल होने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। जिला प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा क्लब, इवेंट, रिसॉर्ट और होटल के आवेदन पर शराब परोसने की अनुमति दी है। तो वहीं दूसरी ओर इन पार्टी से बाहर निकलने के बाद कोई भी नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
जिला और पुलिस प्रशासन के पास ज्यादातर तेलीबांधा इलाके, नवा रायपुर, एयरपोर्ट के आसपास और रायपुर के आउटर इलाकों के रिसॉर्ट के आवेदन आए थे। जिन्होंने 31 दिसंबर की पार्टी के लिए शराब पिलाने की अनुमति मांगी है। प्रशासन ने करीब 2 दर्जन आवेदनों पर विचार करके उन्हें अनुमति दी है।
रायपुर पुलिस करेगी 24 जगहों पर चेकिंग
वहीं रायपुर पुलिस नए साल में शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने चेकिंग अभियान चलाएगी। रायपुर SSP लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर पुलिस 24 जगह पर फिक्स बैरिकेड लगाकर एक-एक गाड़ियों की चेकिंग करेगी।
पुलिस के पास ब्रिथ एनालाइजर भी होगा। जिसमें ड्राइवर की अल्कोहल लेने की मात्रा की जांच की जाएगी। जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव करता पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस वाहन जब्त और चालान जैसी सख्त कार्रवाई करेगी।
50 पेट्रोलिंग गाड़ियां रखेगी शहर में नजर
इसके अलावा पुलिस की करीब 50 से अधिक पेट्रोलिंग वाहनों को भी नए साल में हुड़दंग रोकने के लिए लगाया गया है। इसमें तैनात पुलिस कर्मी शहर के मुख्य सड़कों और चौक चौराहों में नजर रखेंगे। किसी भी इमरजेंसी में यह मौके पर पहुंच कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। पुलिस के इस चेकिंग अभियान में करीब 700 जवान तैनात रहेंगे।
पुलिस के दिए निर्देश-
- होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा और बार को तय समय में अनिवार्य रूप से बंद करना होगा।
- इन जगहों में बाहर चारपहिया और दोपहिया गाड़ियों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी।
- मुख्य मार्ग या सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न की जाए। जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो।
- ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन न कराया जाए।
- क्रिसमस और नए साल में संचालकों द्वारा आयोजित कराने वाले सभी कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाए। साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं? कौन सेलीब्रेटी है? और किस प्रकार का कार्यक्रम है, की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
- समस्त कार्यक्रम में कान फोडू डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही साउंड सिस्टम बजाया जाए l जिसका सख़्ती से पालन किया जाए।
- कार्यक्रम के दौरान हुडदंग ना हो। किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अथवा अन्य नशीली पदार्थ पाये जाने पर ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
- कार्यक्रम के दौरान संचालक खुद सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सुरक्षा गार्ड रखें।
- कार्यक्रम के दौरान संचालक किसी भी कार्यक्रम का क्षमता से अधिक पास जारी ना करें ताकि हुडदंग और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो।