एंबुलेंस के आने जाने के लिए रेट फिक्स, अधिक चार्ज किए तो कार्यवाही तय

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रायपुर। जिला प्रशासन ने एंबुलेंस के किराया को फिक्स कर दिया है। स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन और कोरोना पाजिटिव और संदिग्ध व्यक्तियों की मौत के बाद पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एंबुलेंस की आवश्यकता होने पर दिक्कत महसूस हो रही थी।

ऐसे में जिला प्रशासन ने एंबुलेंस का रेट तय कर दिया है। तय रेट से ज्यादा पैसे लेने पर अब कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सरकारी मुक्ति वाहन उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से प्राइवेट एंबुलेंस संचालक मनमाना पैसा वसूल रहे थे। तीन से चार किलोमीटर का चार से पांच हजार रुपये ले रहे थे।

आपदा को अवसर में बदल रहे थे।

जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर चलित सम्मलित है। इसमें पेट्रोल या डीजल वाहन मालिक को खुद ही भरवाना होगा। इसके अलावा वाहन चालक का समस्त खर्च वाहन मालिक का होगा।

यह तय किया गया रेट

विवरण गाड़ी-किराया आधा दिन छह घंटे 50 किमी-किराया प्रतिदिन 100 किमी-अतिरिक्त किराया प्रति किमी

  • – टेंपो ट्रेवलर-1100-2000-14 रुपये प्रति किलोमीटर
  • – टाटा सुमो एंबुलेंस, बोलेरो समतुल्य वाहन-900-1600-10 रुपये प्रति किलोमीटर
  • – मारुति ओमनी, ईको, वेगनआर समतुल्य वाहन- 600-1100-08 रुपये प्रति किलोमीटर

लगातार शिकायत मिल रही थी

कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने कहा कि एंबुलेंस संचालकों द्वारा लगातार ज्यादा पैसा लेने कि शिकायत प्राप्त हो रही थी। जिसके बाद अब रेट फिक्स कर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वालों कि अगर शिकायत मिलती है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार नजर रखी जा रही है।

Richa Sahay

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