रायपुर। जिला प्रशासन ने रायपुर में एक बार फिर छह मई की सुबह छह बजे तक के लिए लाकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। प्रशासन ने इस बार छूट देते हुए फल, सब्जी, अंडा के अलावा पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना की सभी सामग्री की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी। बाकी सभी दुकानें, मंडियां, थोक-फुटकर, ग्रासरी दुकानें, शराब दुकाने पूरी तरह से बंद रहेंगी। खाने-पीने की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी के माध्यम से ही मिलेगी।
होम डिलीवरी के लिए सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, दुकानदार छोटे वाहनों, पिकअप, मिनी ट्रक से होम डिलीवरी के अलावा इस बार प्रशासन ने ई-कॉमर्स , अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी सेवाओं को अनुमति दी है। उनसे डिलीवरी के लिए सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तब अनुमति रहेगी। केवल स्विगी, जौमेटो इत्यादि आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।
उल्लंघन पर 30 दिन के लिए होटल-रेस्टोरेंट्स होटल-रेस्टोरेंट सील कर दिया जाएगा। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पशु चिकित्सालय पहले की तरह खुले रहेंगे। बतादें कि रायपुर में नौ अप्रैल से लाकडाउन लगा है। इसके पहले यह 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया था, अब दूसरी बार इसे बढ़ाकर छह मई कर दिया है। यह आदेश 26 अप्रैल की सुबह छह बजे से लागू होगा। होम डिलीवरी वाले ब्वाय और स्ट्रीट वेंडरों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा नहीं तो उनके ठेले या वाहन को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।
थोक और फुटकर कारोबारियों को लोडिंग के लिए रात में छूट
खाने-पीने की चीजें आदि के लिए थोक कारोबारियों और फुटकर कारोबारियों को गोडाउन में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह चार बजे तक की अनुमति होगी। गौरतलब है कि रायपुर में पहले से ही नौ अप्रैल की शाम छह बजे से 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है।
सरकारी राशन दुकान खुलेंगी
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर की ओर से निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, शारीरिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने के लिए अनुमति मिलेगी।
गतिविधियां जो पूरी तरह या आंशिक बंद रहेंगी
- जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद
- पेट्रोल पंप खुलेंगे पर आम लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि से केवल होम डिलीवरी हो सकेगी
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे
- सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक,अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे
- सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें।
- कामार्शियल काम्पलेक्स, माल, मल्टीप्लेक्स, टाकीज आदि बंद रहेंगे
- जिम, स्वीमिंग पूल, आडिटोरियम, गार्डन, कार्पोरेट दफ्तर आदि बंद होंगे
इन कामों के लिए रहेगी छूट
- मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति
- केवल दवाई या चिकित्सा वालों के लिए बैंक खुलेंगे
- शादियां होगी पर 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे
- अंतिम संस्कार में भी 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति
- दवाओं की आनलाइन होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें
- दूध सुबह छह बजे से आठ बजे तक, शाम को पांच से 6:30 बजे तक
- पशुओं का चारा, मछली दाने की दुकानें सुबह छह से आठ और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक
- एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग आनलाइन, शाम छह बजे तक डिलीवरी
- आपातकाल में निकलें तो कार में ड्राइवर समेत तीन, दो पहिया में दो लोग ही
- दुग्ध वाहन, एटीएम कैश वन, अस्पताल, मेडिकल आपातकालीन निजी वाहन को छूट
- एंबुलेंस, एयरपोर्ट,रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी को छूट
- विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहनों को सीमाओं पर छूट रहेगी
- परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर और एक अभिभावक को छूट
- परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी व प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाकर को सुबह छह से आठ बजे तक छूट
- छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीएलओ देंगे
- टीकाकरण या कोरोना जांच के लिए लोग अस्पताल या टीकाकरण केंद्रों तक जा सकेंगे
- औद्योगिक संस्थानों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर काम कराने की अनुमति
- टेलीकाम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप
- रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन
- धान मिलिंग के परिवहन हो सकेगा