राज कुंद्रा को एक और बड़ा झटका, मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शनिवार (7 अगस्त, 2021) को पोर्नोग्राफी केस (Pornography Case) में बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनके सहयोगी रयान थोर्प (Ryan Thorpe) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को ‘अवैध’ (Illegal Arrest) बताते हुए अदालत में मजिस्‍ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. कुंद्रा द्वारा दायर की गई याचिका का जवाब देते हुए पब्लिक प्रोसेक्‍यूटर ने कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक है और वह मामले के सबूत नष्ट कर रहा है और भविष्य में भी उसके ऐसा करने की संभावना है.

बरामद की हैं कई एडल्‍ट फिल्‍में 

प्रोसेक्‍यूटर ने याचिका को लेकर कहा कि जांच एजेंसियों ने स्टोरेज एरिया नेटवर्क (SAN) से 51 एडल्‍ट फिल्में और उसके लैपटॉप से ​​68 एडल्‍ट फिल्में बरामद की हैं. लिहाजा राज कुंद्रा की गिरफ्तारी न केवल वैध है, बल्कि इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भी है.

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इन दोनों की याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई पुलिस हिरासत और बाद में दी गई न्यायिक हिरासत कानून के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

याचिकाओं में गिरफ्तारी को बताया है अवैध 

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा और उनके सहयोगी थोर्प ने अपनी याचिकाओं में उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था. उन्‍होंने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रोविजन का पालन नहीं किया गया था. गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्‍होंने हाईकोर्ट से तत्‍काल रिहाई का आदेश देने की मांग की थी.

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के जरिए पब्लिश  करने के मामले में गिरफ्तार किया था. इस बीच पुलिस शुक्रवार को इस मामले में अभिनेत्री-मॉडल शर्लिन चोपड़ा से भी 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. साथ ही हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने कथित पोर्न रैकेट से जुड़ी कंपनी आर्म्सप्राइम के निदेशक से भी पूछताछ की थी. क्राइम ब्रांच उस मामले की जांच कर रही है जो फरवरी 2021 में मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.