रायपुर । छतीसगढ़ के अधिकतर जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक संक्रमित केस रायपुर से ही सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को एक सप्ताह और आगे बढ़ाया गया है।
*Issued In Public Interest by WHO
26 अप्रैल तक राजधानी ‘लॉक’
राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। रायपुर में लॉकडाउन एक सप्ताह बढ़ गया है। यानी 26 अप्रैल तक राजधानी फिर लॉक हो गया है। रायपुर में में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों और सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या और इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है, जिससे सम्पूर्ण रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।
रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी
रायपुर में लॉकडाउन के दौरान मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सैनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएगें।
ये व्यवस्थाएं रहेंगी बंद
- सभी प्रकार की मंडियां
- थोक/फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी
- स्कूल,कॉलेज सभी शैक्षणिक गतिविधियां
- सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक
- सभाएं, जुलूस ,धार्मिक ,सामाजिक और राजनीतिक आयोजन
- सभी शराब दुकानें
- कमर्शियल कंपलेक्स मल्टीप्लेक्स टॉकीज और मॉल
- रायपुर जिले की सभी सीमाएं रहेंगे पूर्णतः बंद
यह व्यवस्था रहेंगी खुली
- मेडिकल ( होम डिलीवरी को दें प्राथमिक )
- अस्पताल
- कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर
- एटीएम
- पेट्रोल पंप
- जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मिलेगा पेट्रोल
- किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा गली-मुहल्लों और कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स ठेले में करेंगे
- ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों और कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल घर पहुंच सेवा
- गैस सिलेंडर घरों तक डिलीवरी
- सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 तक दूध की दुकानें
- सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 तक पेट शॉप
गाइडलाइंस का करना होगा पालन
- मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा
- संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें. निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदंड और चालान की कार्रवाई की जाएगी
- बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए आवश्यक क्वारंटाइन में रहना होगा
- मीडिया कर्मी वर्क फ्रॉम होम करें आवश्यक परिस्थिति में ही बाहर निकले और अपना आईडी साथ में रखें
देखिए आदेश