फर्जी दस्तावेज़ों से ज़मीन का सौदा: शासकीय ज़मीन की दलाली में 66 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
पुनाराम साहू ने भूदान भूमि को दो हिस्सों में रजिस्ट्री कराकर की करोड़ों की धोखाधड़ी; दस्तावेज़ों की कूटरचना भी उजागर

रायपुर । थाना अभनपुर पुलिस ने एक बड़े ज़मीन धोखाधड़ी मामले में आरोपी पुनाराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पर शासकीय भूमि को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बेचने और लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
मामला क्या है?
आवेदक जगन्नाथ विश्वकर्मा, निवासी बेलर, ने पुनाराम साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि ग्राम बेलर स्थित खसरा नंबर 589, रकबा 1.510 हेक्टेयर की भूमि, जो भूदान धारक शासकीय भूमि थी, को आरोपी ने धोखाधड़ी से अपने नाम पर विक्रय कराने का दावा किया। उसने यह कहकर सौदा किया कि वह राजस्व त्रुटि सुधार कराकर आगे विक्रय करेगा।
इसके बाद पुनाराम साहू ने उक्त भूमि को लखन साहू निवासी टाटीबंध रायपुर को बेचने का इंकरारनामा दिनांक 28 सितंबर 2023 को तैयार किया और 18 अक्टूबर 2023 को दो हिस्सों में रजिस्ट्री कराकर कुल 66,84,000 की राशि हड़प ली। दस्तावेजों की कूटरचना और षड्यंत्रपूर्वक की गई इस धोखाधड़ी की पुष्टि जांच में हुई।
थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 306/25 के तहत IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (षड्यंत्र), 467 (कूटरचित दस्तावेज), और 468 (धोखाधड़ी से दस्तावेज तैयार करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी ज़मीन धोखाधड़ी की कई शिकायतें दर्ज थीं।
पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी पुनाराम साहू (उम्र 52 वर्ष, निवासी खोरपा) को 22 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।