Monday, June 23, 2025
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यातायात सुरक्षा पर सख्ती: बस संचालकों को निर्देश, नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

रायपुर । राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाठागांव से प्रतिदिन 900 से अधिक बसें संचालित होती हैं। बस चालकों द्वारा निर्धारित स्टॉपेज पर न रुकने और मनमाने ढंग से यात्रियों को चढ़ाने-उतारने से नागरिकों को भारी असुविधा होती है। ऐसी लापरवाहियों के कारण कई सड़क हादसों में यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु तक हो चुकी है। नागरिकों की बढ़ती शिकायतों और सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बस संचालकों की बैठक आयोजित की।

इस निर्देश के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) गुरजीत सिंह एवं सतीश ठाकुर तथा बस स्टैंड यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक शील आदित्य सिंह की उपस्थिति में 46 प्रमुख बस संचालकों की बैठक ली गई।

बैठक में दिए गए निर्देश

  • बसें केवल निर्धारित स्टॉपेज पर रुकें, अनाधिकृत स्थानों पर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने पर कार्रवाई होगी।
  • बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट बुकिंग की अनुमति, यात्रियों को बस स्टैंड से ही बैठाया जाए।
  • बसों में हॉकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
  • बस स्टैंड परिसर में खराब गाड़ियाँ लंबे समय तक खड़ी न रहें, यातायात बाधित करने पर कार्रवाई होगी।
  • चालक एवं परिचालकों की पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य, आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाने पर पुलिस को सूचित किया जाए।
  • यात्री बसों में मालवाहक सामान ले जाना प्रतिबंधित, बसों का उपयोग केवल यात्री परिवहन के लिए हो।
  • शराब या नशा सेवन पर सख्त प्रतिबंध, लंबी दूरी की बसों में दो चालक अनिवार्य।

यातायात नियमों का पालन न करने वाले बस संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि राजधानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम छत्तीसगढ़ की छवि को दर्शाता है, इसलिए यात्रियों के साथ सौम्य एवं सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य है।

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