NH-53 पर कहर बरपाने वाला नशेड़ी ट्रेलर चालक गिरफ्तार, दर्ज हुआ ‘सदोष मानव वध के प्रयास’ का मामला
मर्सिडीज और XUV को टक्कर मारने के बाद एक्टिवा सवार को कुचला; आरोपी के खून में मिला 275 mg/100 ml अल्कोहल।

रायपुर । रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत डीसीपी सेंट्रल जोन और थाना कोतवाली पुलिस ने रिंग रोड नंबर-1 (NH-53) पर आतंक मचाने वाले एक कंटेनर चालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। शराब के नशे में धुत चालक ने तेज रफ्तार ट्रेलर से न केवल कीमती कारों को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि एक दोपहिया वाहन सवार के जीवन को भी संकट में डाल दिया।
दिनांक 23 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 11:00 बजे, कंटेनर ट्रेलर (क्रमांक RJ-14-GK-1567) के चालक ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दीं। चश्मदीदों और पुलिस जांच के अनुसार, नागपुर से कुर्सियां लोड कर कोलकाता जा रहे इस ट्रेलर ने पहले रिंग रोड पर एक मर्सिडीज और एक XUV 700 को ठोकर मारी। इसके बाद अनियंत्रित होकर एक एक्टिवा सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस द्वारा की गई डॉक्टरी जांच में आरोपी चालक के शरीर में अल्कोहल की मात्रा चौंकाने वाली पाई गई। Breath Alcohol Concentration (BAC) जांच में 275 mg/100 ml की पुष्टि हुई, जो कि निर्धारित कानूनी सीमा से कई गुना अधिक है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमारत सिंह राजपूत (31 वर्ष), निवासी जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है।
कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केवल सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि BNS की धारा 110 (सदोष मानव वध का प्रयास) और 125(क) के साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 130(3) व 177 के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है। वाहन के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण ट्रेलर को जप्त कर लिया गया है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे में वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि:
- यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।
- नशे की हालत में स्टीयरिंग न छुएं।
- किसी भी संदिग्ध ड्राइविंग की सूचना तत्काल पुलिस को दें।



