बार होटलों मे परोसी जा रही दूसरे राज्यों की शराब,आबकारी विभाग ने दी दबिश फूटा भांडा.

रायपुर । राजधानी रायपुर में बार-होटलों के खिलाफ नियमों का उल्लघन करने पर एक्साइज ने बड़ी कार्रवाई की। 5 बार-होटलों में छापा मारकर बिना होलोग्राम और दूसरे राज्यों की शराब जब्त की गई। इनमें विनर, शीतल, शेमरॉक, ग्रैंड नीलम और जिलेट बार शामिल है।

आबकारी टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए बार से हरियाणा प्रांत की मदिरा जब्त की। आबकारी आयुक्त आर. शंगीता और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर एवं जिले के कार्यपालिक आबकारी स्टॉफ के संयुक्त दल के द्वारा जिले की होटल/बार लायसेंस परिसरो की लगातार आकस्मिक जांच की जा रही है।

  • एफ. एल. 3 विनार बार में निरीक्षण के दौरान 07 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट में बार होलोग्राम चस्पा नही पाये जाने पर मौके पर उक्त मदिरा जप्त कर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।
  • एफ. एल. 3 शीतल इंटरनेशनल बार में निरीक्षण दौरान 61 नग बडवाईजर प्रीमियम बीयर (650 मि.ली.), 29 नग बडवाईजर मैग्नम बीयर (650 मि.ली.), 43 नग बडवाईजर प्रीमियम केन बीयर (500 मि.ली.) एवं 06 नग बडवाईजर मैग्नम केन बीयर (500 मि.ली.) का स्टॉक अतिरिक्त पाये जाने तथा बार होलोग्राम चस्पा नही पाये जाने पर ,मौके पर उक्त मदिरा जब्त कर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।
  • एफ.एल. 3 होटल शेमरॉक ग्रीन, सेरीखेड़ी में निरीक्षण दौरान बार के परमिट व स्कंध पंजी के मिलान में 13 बोतल 300 मि.ली. जैगरमास्टर, 01 बोतल 300 मि.ली. ब्लैक एण्ड व्हाईट, 01 बोतल 540 मि.ली. ग्रे गूस वोदका, 01 बोतल 360 मि.ली. केमिनो टकिला, 01 बोतल 300 मि.ली. एंजल हैवन जिन का मिलान नही होने तथा हरियाणा प्रांत की मदिरा पाये जाने पर उपरोक्त मदिरा को आबकारी विभाग द्वारा कब्जे में लिया जाकर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1) (क), 59क एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया एवं बार के स्वीकृत अभिकर्ता शैकल वोद्दार को मौके पर गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। बार पर विभागीय प्रकरण कायमी की कार्यवाही शुरू की गई।
  • एफ. एल. 3 होटल ग्रैण्ड नीलम बार में निरीक्षण दौरान बिना बार होलोग्राम का 64 बोतल स्प्रिट और 115 बोतल विदेशी मदिरा माल्ट बिना बार परमिट की मदिरा होने पर मौके पर कब्जे आबकारी लिया गया तथा रजिस्टर 26-12-2024 तक ही भरा होना पाये जाने पर विधिवत् कार्यवाही कर स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। (3)
  • एफ.एल. 3 जिलेट बार में निरीक्षण दौरान बार में 02 बार रूम एवं 02 स्टॉक रूम का संचालन करते पाये जाने पर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 2(क) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।

Richa Sahay

ऋचा सहाय — पत्रकारिता और न्याय जगत की एक सशक्त आवाज़, जिनका अनुभव दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय है। वर्तमान में The 4th Pillar की वरिष्ठ समाचार संपादक के रूप में कार्यरत ऋचा सहाय दशकों से राजनीति, समाज, खेल, व्यापार और क्राइम जैसी विविध विषयों पर बेबाक, तथ्यपूर्ण और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी लेखनी की सबसे खास बात है – जटिल मुद्दों को सरल, सुबोध भाषा में इस तरह प्रस्तुत करना कि पाठक हर पहलू को सहजता से समझ सकें।पत्रकारिता के साथ-साथ ऋचा सहाय एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं। LLB और MA Political Science की डिग्री के साथ, उन्होंने क्राइम मामलों में गहरी न्यायिक समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया है। उनके अनुभव की गहराई न केवल अदालतों की बहसों में दिखाई देती है, बल्कि पत्रकारिता में उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावशाली बनाती है।दोनों क्षेत्रों में वर्षों की तपस्या और सेवा ने ऋचा सहाय को एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है जो ज्ञान, निडरता और संवेदनशीलता का प्रेरक संगम है।

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