रायपुर । राजधानी रायपुर में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोमवार को चलाए गए विशेष अभियान में कुल 111 वाहनों पर नियम उल्लंघन के लिए कार्यवाही की गई।
यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में की गई। यातायात पुलिस रायपुर और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहरभर में हाई सिक्योरिटी प्लेट्स के अभाव वाले वाहनों की पहचान कर जुर्माना लगाया।
क्या है HSRP और क्यों है अनिवार्य?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष पहचान प्रणाली है, जिसमें क्रोमियम होलोग्राम, पहचान संख्या और लेजर उत्कीर्णन जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं होती हैं। इसे भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है ताकि फर्जी नंबर प्लेटों पर रोक लगाई जा सके और अपराधों की पहचान आसान हो सके।
HSRP प्रणाली पूरे देश में नंबर प्लेटों को मानकीकृत करती है और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावशाली बनाती है। ये प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती हैं, जिन्हें आसानी से हटाया या बदला नहीं जा सकता।
कानूनी प्रावधान और जुर्माना
केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार, HSRP की अनिवार्यता उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत जुर्माना या कारावास की सजा का प्रावधान है:
- दोपहिया/तीनपहिया वाहन: ₹1000 जुर्माना
- चार पहिया वाहन: ₹2000 जुर्माना
- मध्यम एवं भारी वाहन: ₹3000 जुर्माना या छह माह तक कारावास
नियमों की समयसीमा और अपील
1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद, निर्धारित समय सीमा के बाद भी नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
यातायात पुलिस ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से HSRP नंबर प्लेट लगवाएं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और भविष्य में किसी भी कार्रवाई से बचा जा सके।