
रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रायपुर पुलिस द्वारा एक व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत थाना आजादचौक में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मालवाहक वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन न करने की सख्त हिदायत दी गई।

बता दें कि खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बंगोली में हाल ही में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के मद्देनज़र रायपुर पुलिस ने मालवाहक वाहन चालकों एवं मालिकों को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की।
100 से अधिक वाहन चालकों को दी गई समझाइश
थाना आजादचौक में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 100 मालवाहक वाहन चालक उपस्थित रहे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार झा एवं थाना प्रभारी आजाद चौक उपस्थित रहे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कार्यक्रम में वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि:
- मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन पूरी तरह अवैध है
- ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग एवं शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध हैं।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
गुड सेमेरिटन कानून पर भी दी गई जानकारी
इस कार्यक्रम में गुड सेमेरिटन कानून के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई, जिसमें बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशानुसार रायपुर जिले में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
कार्यक्रम में 100 से अधिक वाहन मालिकों एवं चालकों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों और आम जनता ने भाग लिया और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली।