सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत योजना,दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज

रायपुर । सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने ‘सड़क दुर्घटना पीड़ित नगदी रहित उपचार योजना 2025’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबद्ध अस्पतालों में सात दिनों तक ₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक बेहद जनउपयोगी पहल है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत और निशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सेवा आयुक्त ने गुरुवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति के लिए ₹1.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा, जबकि एक ही परिवार के दो पीड़ितों को ₹3 लाख और तीन पीड़ितों को ₹4.5 लाख तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध होगा। योजना के तहत, आयुष्मान योजना में पंजीकृत किसी भी अस्पताल में यह सुविधा मिलेगी।

अगर किसी गंभीर मरीज को नजदीकी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिलता या वहाँ विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते, तो अस्पताल मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करेगा और इसे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा ताकि विशेषज्ञ अस्पताल में तुरंत इलाज शुरू हो सके।

मंत्री ने बताया कि ट्रामा और पॉलीट्रामा उपचार के लिए जल्द ही अधिक सक्षम अस्पतालों को भी योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने राज्य में इस जनहितकारी योजना को तत्काल लागू करने में योगदान दिया।

Richa Sahay

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