रायपुर। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर बुद्ध जयन्ती (बुद्ध पूर्णिमा) के अवसर पर 12 मई 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में, नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन नगर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह एवं मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मांस-मटन जप्त करने और आवश्यक कानूनी कार्यवाही शामिल होगी।
महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार, नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक इस आदेश के पालन की निगरानी करेंगे। होटलों में भी मांस-मटन विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, और यदि इस आदेश का उल्लंघन होता है तो संबंधित व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से इस आदेश के पालन में सहयोग की अपील की है, जिससे बुद्ध जयन्ती के पावन अवसर पर शांति एवं धार्मिक गरिमा बनी रहे।