होटल में पुलिस रेड और कपल्स की निजता; क्या कहता है भारतीय कानून
अगर कपल बालिग हैं और वैध आईडी के साथ होटल में ठहरे हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, संविधान देता है निजता का अधिकार।


रायपुर, 2 अक्टूबर 2025: भारत में अनमैरिड कपल्स को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, खासकर तब जब पुलिस द्वारा होटल में छापेमारी की खबरें सामने आती हैं।
ऐसी घटनाएं युवाओं को डरा देती हैं और उन्हें लगता है कि होटल में ठहरना गैरकानूनी है। लेकिन भारतीय संविधान और उच्च न्यायालयों के फैसले इस धारणा को गलत साबित करते हैं।
आइए जानते हैं कि क्या पुलिस होटल में रेड मारकर किसी कपल को गिरफ्तार कर सकती है, और अनमैरिड कपल्स के होटल में ठहरने को लेकर भारत में क्या कानूनी स्थिति है।
क्या कहता है भारतीय संविधान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले में निजता को मौलिक अधिकार माना था। इसका मतलब है कि यदि कोई बालिग कपल अपनी सहमति से होटल में ठहरा है और कोई अपराध नहीं किया है, तो पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती।
पुलिस रेड: कब जायज, कब नाजायज
पुलिस होटल में रेड तभी कर सकती है जब उन्हें किसी अवैध गतिविधि जैसे वेश्यावृत्ति, ड्रग्स, जुआ या मानव तस्करी की पुख्ता जानकारी मिले। लेकिन सिर्फ अनमैरिड कपल के होटल में ठहरने को लेकर रेड करना या उन्हें गिरफ्तार करना कानूनन गलत है।
यदि दोनों साथी बालिग हैं (18 वर्ष से अधिक) और वैध आईडी के साथ होटल में ठहरे हैं, तो पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई साथी नाबालिग है, तो POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।
हाईकोर्ट के फैसले
- 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग कपल को होटल में ठहरने का अधिकार है।
- 2013 में मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अविवाहित कपल्स को होटल में ठहरने से कानून नहीं रोकता।
- 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को वैध माना और कहा कि होटल में साथ रहना अपराध नहीं है।
पुलिस रेड के दौरान क्या करें
- शांत रहें और सहयोग करें।
- पुलिस से रेड का कारण पूछें और लिखित में गिरफ्तारी का कारण मांगें।
- पुलिसकर्मियों का वीडियो रिकॉर्ड करना कानूनी है।
- यदि धमकी दी जा रही हो, तो पीसीआर कॉल करें या वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करें।
- बालिग होने का प्रमाण दिखाएं और वैध आईडी प्रस्तुत करें।
होटल की जिम्मेदारी
होटल को यह सुनिश्चित करना होता है कि ठहरने वाले व्यक्ति बालिग हों और वैध आईडी प्रस्तुत करें। यदि होटल नियमों का पालन कर रहा है, तो पुलिस को बिना वारंट कमरे में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता।
निष्कर्ष
भारत में अनमैरिड कपल्स को होटल में ठहरने का पूरा अधिकार है, बशर्ते वे बालिग हों और कोई अपराध न किया हो। संविधान और न्यायालय दोनों ही नागरिकों की निजता की रक्षा करते हैं। पुलिस की भूमिका कानून के दायरे में रहकर ही होनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट केवल कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में विशेषज्ञ सलाह लेना आवश्यक है।