GST में ऐतिहासिक बदलाव: अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18%, आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत
56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में केंद्र सरकार ने 12% और 28% स्लैब हटाकर 5% और 18% के दो स्लैब को मंजूरी दी। रोजमर्रा के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और बीमा तक पर टैक्स में कटौती, नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

रायपुर, 4 सितंबर 2025: केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के ढांचे में बड़ा सुधार करते हुए आम आदमी, किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया है।
नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो कर दिया गया है। अब देश में केवल 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रहेंगे, जबकि 28% और 12% स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और 22 सितंबर 2025, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। यह बदलाव न केवल टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब पर भी सकारात्मक असर डालेगा।
क्या बदला GST स्लैब में
- पुराना ढांचा: 5%, 12%, 18%, 28%
- नया ढांचा: सिर्फ 5% और 18%
- स्पेशल स्लैब: हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स (सिन गुड्स)
किन वस्तुओं पर अब लगेगा सिर्फ 5% GST
सरकार ने रोजमर्रा के उपयोग वाले कई उत्पादों को 5% स्लैब में शामिल किया है, जिससे ये सामान अब पहले से सस्ते होंगे:
- हेयर ऑयल, शैंपू, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया
- टूथब्रश, टूथपेस्ट
- साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर
- नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी
किन वस्तुओं पर GST हुआ शून्य
कुछ आवश्यक खाद्य और स्वास्थ्य उत्पादों को पूरी तरह टैक्स मुक्त कर दिया गया है:
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध
- छेना और पनीर
- सभी प्रकार की भारतीय रोटियाँ (रोटी, पराठा आदि)
- पिज्जा ब्रेड
- व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ
28% से घटकर 18% पर आए ये महंगे सामान
अब कई इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पादों पर टैक्स में कटौती की गई है:
- एयर कंडीशनर (AC), वॉशिंग मशीनें
- सभी टीवी (32 इंच से बड़े भी)
- छोटी कारें
- 350cc या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें
- सीमेंट, ऑटो पार्ट्स
किन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स
कुछ हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं को विशेष स्लैब में रखा गया है, जिन पर अब 40% जीएसटी लगेगा:
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू
- एडेड शुगर वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- पर्सनल यूज़ के एयरक्राफ्ट
- सुपर लग्जरी कारें
राज्यों की चिंताएं और समाधान
बैठक में कुछ राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने राजस्व घाटे को लेकर चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि राज्यों को क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से भरपाई की जाएगी।
निष्कर्ष
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक देश के टैक्स सिस्टम को सरल और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आगामी त्योहारी सीजन में यह बदलाव बाजार में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा।
