Thursday, July 3, 2025
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Breaking News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: निजी बाइक अब बन सकेंगी ‘टैक्सी’, राज्यों की मंजूरी अनिवार्य

रायपुर, 2 जुलाई 2025: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार (1 जुलाई, 2025) को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पहली बार गैर-परिवहन (निजी) मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर्स के माध्यम से यात्री यात्राओं के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला भारत के साझा गतिशीलता क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नियामक स्पष्टता प्रदान करता है, हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी अनिवार्य होगी।

मंत्रालय ने अपनी ‘मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025’ में कहा है कि नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक हल्का नियामक तंत्र प्रदान करना है, जबकि उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर भी ध्यान देना है। यह कदम देश में बढ़ते साझा गतिशीलता बाजार को कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, जो अब तक कई राज्यों में एक ‘ग्रे एरिया’ में संचालित हो रहा था।

यातायात और प्रदूषण में कमी लाने का लक्ष्य

दिशानिर्देशों के अनुसार, “राज्य सरकार यातायात की भीड़ और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ किफायती यात्री गतिशीलता, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा गतिशीलता के रूप में गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकती है।”

दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उसी धारा के तहत एग्रीगेटर पर दैनिक/साप्ताहिक/पखवाड़े के आधार पर शुल्क लगा सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह प्रावधान राज्यों को इस सेवा को विनियमित करने और राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देगा।
बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को बड़ी राहत

यह कदम रैपिडो (Rapido) और उबर (Uber) जैसे बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से एक कानूनी अनिश्चितता में काम कर रहे थे। विशेष रूप से कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहां हाल ही में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस फैसले से अब इन कंपनियों को देश भर में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में आसानी होगी।

उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों, जिनमें उबर और रैपिडो शामिल हैं, ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने, किफायती गतिशीलता का विस्तार करने और नए आजीविका के अवसर पैदा करने की इसकी क्षमता को स्वीकार किया है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

उबर ने इन दिशानिर्देशों को “नवाचार और नियामक स्पष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक दूरंदेशी कदम” बताया है। उबर के प्रवक्ता ने कहा, “राज्यों द्वारा समय पर इसे अपनाना समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों के लिए बहुत जरूरी निश्चितता बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम मंत्रालय की परामर्शदात्री और संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, और प्रभावी और समावेशी ढांचे के रोलआउट का समर्थन करने के लिए सभी स्तरों पर सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

रैपिडो ने विशेष रूप से एमवीएजी 2025 के खंड 23 के संचालन का स्वागत किया है। यह खंड यात्री यात्राओं के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति देता है, जिसे रैपिडो ने “भारत की विकसित भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर” बताया है।

रैपिडो ने एक बयान में कहा, “गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को साझा गतिशीलता के साधन के रूप में मान्यता देकर, सरकार ने लाखों लोगों, विशेष रूप से कम सेवा वाले और हाइपरलोकल क्षेत्रों में, के लिए अधिक किफायती परिवहन विकल्पों का द्वार खोल दिया है… यह कदम यातायात की भीड़ और वाहनों के प्रदूषण जैसी दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद करेगा, जबकि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं की पहुंच का विस्तार करेगा।”

2020 के दिशानिर्देशों का संशोधन

यह ध्यान देने योग्य है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2020 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत “मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020” जारी किए थे। 2020 से, भारत के साझा गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बाइक-शेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) की शुरुआत, और ऑटो-रिक्शा राइड सहित विविध और लचीले गतिशीलता समाधानों की मांग में वृद्धि ने उपभोक्ता आधार को विस्तृत किया है।

इन दिशानिर्देशों को मोटर वाहन एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र में विकास के साथ नियामक ढांचे को अद्यतन रखने के लिए संशोधित किया गया है। नए दिशानिर्देश उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक हल्का नियामक प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह तेजी से बढ़ता क्षेत्र सुरक्षित और विनियमित तरीके से काम करे।

यह कदम न केवल लाखों यात्रियों को किफायती और सुलभ परिवहन विकल्प प्रदान करेगा, बल्कि गिग इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अब देखना यह होगा कि विभिन्न राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को कितनी तेजी से अपनाती हैं और लागू करती हैं, ताकि देश भर में एक समान और सुचारू साझा गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके।

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