रायपुर । मरीन ड्राइव के पास कफ सिरप और नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 5-5 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजा पंकज कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) के कोर्ट द्वारा सुनाई गई है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक तेलीबांधा थाना के मौलीपारा निवासी दयाराम रादव (32) पिता राहुल यादव के खिलाफ 29 जून 2021 को तेलीबांधा थाना पुलिस ने 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा थाने में एनडीपीएस की दो अलग-अलग धाराओं पर मामला दर्ज किया गया था। अब कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 5-5 साल कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो धाराओं के तहत सुनाई गई सजा एक साथ भुगताने का फरमान सुनाया है।
कोर्ट का फैसला
- एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(B) के तहत 5 साल की कठोर कैद और ₹50,000 जुर्माना।
- एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(B) के तहत 5 साल की कठोर कैद और ₹50,000 जुर्माना।