Monday, May 19, 2025
HomeBig Breakingथाना आरंग क्षेत्रांतर्गत मिला था नरकंकाल,प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण

थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत मिला था नरकंकाल,प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण

Advertisements

रायपुर । अनुसुईसा साहू ने 23 फरवरी को थाना आरंग में सूचना दर्ज कराया कि उसका पुत्र धनेन्द्र साहू एवं पुत्री बस में बैठकर जा रहे थे । इसी दौरान आरंग क्षेत्रांतर्गत स्थित लखोली बस स्टैण्ड ओव्हरब्रीज के पास उसका पुत्र धनेन्द्र साहू उसकी पुत्री को चलो मैं आ रहा हूं, कहकर बस से उतर गया जो वापस घर नहीं आया।

Advertisements

विज्ञापन …..




जिसके संबंध में आसपास एवं रिश्तेदारों में पता किया, पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थिया के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया, कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 125/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा प्रार्थिया के नाबालिग पुत्र की पतासाजी की जा रहीं थी, इसी दौरान दिनांक 05 मार्च को थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसासुर खार पास एक नर कंकाल पड़े होने की सूचना पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा आरंग पुलिस की संयुक्त टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल जाकर निरीक्षण किया गया।

नर कंकाल की शिनाख्तगी एवं पतासाजी हेतु थाना आरंग में दर्ज गुम इंसान/अपहृत धनेन्द्र साहू के परिजनों को बुलाकर नर कंकाल के पास प्राप्त वस्तुओं को दिखाकर नर कंकाल की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। जिसमें अपहृत धनेन्द्र साहू की माता एवं बहन द्वारा नर कंकाल के पास मिले जूते एवं कपड़ो को देखकर पहचान करते हुए दोनों के द्वारा नर कंकाल की पहचान धनेन्द्र साहू पिता हृदयलाल साहू उम्र लगभग 16 साल निवासी बिहाझर थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के रूप में की गई। जिस पर थाना आरंग में मर्ग कायम कर उपरोक्त प्रकरण में संलग्न किया गया।

मर्ग जांच कार्यवाही के दौरान प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धनेन्द्र साहू की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के नियत से उसके शव को ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसाखार में फेंकना पाया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आरंग में दर्ज अपराध क्रमांक 125/22 धारा 137(3) बी.एन.एस. में धारा 103(1) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है।

उक्त अंधेकत्ल की घटना को एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आरंग को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मृतक की बहन एवं परिजनों से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आस-पास के लोगों से भी घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये ,अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।

अज्ञात आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण भी किया गया। तकनीकी विश्लेषण एवं प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहें थे।

इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा लखौली मंदिर हसौद निवासी सागर सिन्हा की पतासाजी कर पकड़ा गया। सागर सिन्हा से पूछताछ करने पर वह बार-बार अपना बयान बदलकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जिस पर टीम को उसके ऊपर गहरा शक हुआ एवं टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर सागर सिन्हा द्वारा अपने महिला मित्र टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव सहित अन्य 02 साथी राहुल ध्रुव एवं कुलेश्वर धु्रव के साथ मिलकर मृतक नाबालिग धनेन्द्र साहू की हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार करने के साथ ही पकड़े जाने के डर से शव को भैसासुर खार के पास फेंकना बताया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त महिला आरोपी टेमिन उर्फ चुनिया एवं आरोपी राहुल धु्रव तथा कुलेश्वर धु्रव की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपी सागर सिन्हा ने बताया कि वह महिला आरोपी टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव से प्रेम करता था, उसी युवती से मृतक धनेन्द्र साहू भी प्रेम करता था, जिसे उसके द्वारा बहुत बार मना किया गया था, उसके मना करने के बाद भी जब मृतक धनेन्द्र साहू महिला आरोपी से बात करना पाया गया, तो उसके द्वारा मृतक धनेन्द्र साहू के हत्या की योजना बनाई एवं योजना के अनुसार आरोपी सागर सिन्हा ने 19 फरवरी को अपनी महिला मित्र टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव को मृतक धनेन्द्र साहू को फोन कर बुलाया।

23 फरवरी को मृतक धनेन्द्र साहू रायपुर से महासमुंद अपनी बहन के साथ जा रहा था। इसी दौरान लखौली बस स्टैण्ड के पास उतर गया एवं बहन को घर भेज दिया और महिला आरोपी टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव के बताये स्थान पर पहुंचा था। उसी समय आरोपी सागर सिन्हा अपने अन्य 02 साथियों के साथ दोपहिया वाहन में मृतक धनेन्द्र साहू को बैठाकर आरंग के ग्राम कोसमखुंटा ले गया एवं वहां चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दिया तथा पकड़े जाने के डर से शव को ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसासुर खार में फेंक दिये थे।

आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षड़यंत्र कर उक्त हत्या की घटना को अंजाम देना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61(2), 3(5) बी.एन.एस. जोड़ी जाकर कार्यवाही की जा रही है।

सभी चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोबाईल फोन, 01 दोपहिया वाहन तथा 01 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी-

01. सागर सिन्हा पिता नरोत्तम सिन्हा उम्र 20 साल निवासी रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

02. टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव पिता गोपी धु्रव उम्र 20 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

03. राहुल धु्रव पिता स्व. संतोष धु्रव उम्र 19 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

04. कुलेश्वर धु्रव पिता नारायण धु्रव उम्र 23 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments